भागलपुर, जून 1 -- मधेपुरा से सरोज की रिपोर्ट दस साल पूर्व सड़क दुर्घटना में हुई मौत मामले में मृतक के परिजन को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम दुबे के द्वारा 29 लाख,66 हजार, 850 रूपये का दुर्घटना बीमा मुआवजा की राशि का चेक प्रदान किया गया।इस संबंध में दुर्घटना बीमा दावा हेतु दायर केस में मृतक की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता श्यामानन्द गिरी ने कहा की पीड़ित परिवार को देर से ही सही न्याय तो मिला। इस संबंध में उन्होंने बताया कि जिले के खोपैती के कोरियाना निवासी सुबोध महतो 4 मई 2016 को टैम्पो से मधेपुरा से वापस अपने घर लौट रहे थे। यह भी पढ़ें- मधेपुरा: प्रधान जिला जज ने दिया बीमा राशि का चेक इसी दौरान रास्ते में टैम्पो पलटने से सुबोध महतो कि मौत हो गई।इस मामले में मृतक कि पत्नी आशा देवी द्वारा सिविल कोर्ट मधेपुरा में दुर्घटना बीमा दावा से संब...