नई दिल्ली, जनवरी 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट के एक निर्देश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने तंजावुर स्थित सरकारी जमीन से 'षणमुगा आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी' (एसएएसटीआरए) को बेदखल करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने राज्य सरकार से तीन वरिष्ठ राज्य अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने को कहा। पीठ ने निर्देश दिया कि समिति विश्वविद्यालय के अभ्यावेदन पर विचार करे और चार सप्ताह में निर्णय लेने से पहले संस्थान को सुनवाई का अवसर प्रदान करे। राज्य सरकार की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी कर रहे हैं। पीठ ने राज्य सरकार से सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों के मामलों से 'संवेदनशीलता' से निपटने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि जब ...