कुशीनगर, जुलाई 18 -- कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। हाटा नगर के करमहा चौराहा स्थित चर्चित मदनी मस्जिद से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। 16 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दायर याचिका पर विचार करने के बाद कोई राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही पहले जारी अंतरिम संरक्षण का प्रभाव भी समाप्त हो गया।

विवाद का कारण नौ फरवरी 2025 को जिला प्रशासन ने जांच के आधार पर मस्जिद के एक हिस्से को हटाया था। प्रशासन का दावा था कि निर्माण का कुछ भाग सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किया गया था तथा संबंधित पक्ष को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। दूसरी ओर मस्जिद कमेटी का कहना था कि कार्रवाई उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई और उनका पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं सुना गया। इसी विवाद को लेकर मस्जिद कमेटी...