बेगुसराय, अक्टूबर 11 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार इस बार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 12 पहचान पत्रों में से कोई एक दस्तावेज लेकर मतदान केन्द्र पर जा सकते है व अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है। डीएम तुषार सिगला ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारती पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहच...
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