सीवान, अक्टूबर 30 -- सीवान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के आठों विधान सभा में छह नवंबर को होने वाले चुनाव के दौरान फोटो युक्त निर्वाचक मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर अपना मताधिकार का प्रयोग मतदाता कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा कहा गया है कि मतदान की तिथि को निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात् ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गए हैं। जो सभी मतदाताओं को जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गए हैं। उनसे अपेक्षा की गई है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत...