औरंगाबाद, अगस्त 27 -- युवाओं एवं महिलाओं से अपील की गई कि यदि उनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है अथवा आगामी 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, तो वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। औरंगाबाद की डीडीसी अनन्या सिंह ने लोगों से अपील की। डीडीसी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना प्रत्येक योग्य नागरिक का अधिकार ही नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र की आधारशिला है और प्रत्येक मत देश की दशा एवं दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है अथवा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए आयु एवं निवास प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार...