रामपुर, जनवरी 6 -- विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया 6 जनवरी से 6 फरवरी 2025 तक चलेगी। इस अवधि में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। एसडीएम अमन देओल ने बताया कि मतदाता सूची में नाम, जन्मतिथि अथवा पते में संशोधन कराने के लिए फॉर्म-8 तथा यदि किसी व्यक्ति का नाम गलती से मतदाता सूची में शामिल हो गया हो और वह किसी अन्य शहर में अपना नाम दर्ज कराना चाहता हो तो फॉर्म-7 भरकर आवेदन किया जा सकता है। एसडीएम ने बताया नगर में बूथ संख्या के आधार पर बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। मतदाता अपने संबंधित बूथ के बीएलओ से संपर्क कर समय रहते अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपन...
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