मतदाताओं को ईआरओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं : के. रवि कुमार
रांची, सितम्बर 27 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नोटिस की सुनवाई के लिए मतदाताओं को ईआरओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को अनमैप्ड या लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के संबंध में नोटिस जारी किया गया है, उनके घर पर बीएलओ खुद जाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर ई-सीनेट पर अपलोड करेंगे, ताकि ईआरओ की ओर से नियमानुसार निर्णय लिया जा सके। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यकतानुसार बीएलओ को घर-घर सत्यापन के दौरान बीएलओ सुपरवाइजर की ओर से सहयोग किया जाए। साथ ही, वैसे बीएलओ जो तकनीकी रूप से ई-सीनेट पर दस्तावेज को अपलोड करने में कम...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.