नई दिल्ली, जुलाई 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की समय-सीमा 16 अक्तूबर तक बढ़ा दी थी। जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने फेरोइजम हेरामनी और अन्य द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने के लिए अपील में कोई ठोस आधार नहीं है। 52 आपराधिक मामले वापस लेने पर रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को 52 आपराधिक मामलों में मुकदमा वापस लेने वाले राज्य कैबिनेट के एक फैसले पर रोक लगा दी। इन मामलों में 2022 के आलंद लाडले मशक दरगाह दंगे से जुड़ा मामला भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और जस्टिस के.एस. हेमलेखा की पीठ ने पाया कि राज्य क...