साहिबगंज, जून 8 -- मिथिलेश सिंह² (विशेष)साहिबगंज। मटन-चिकन दुकानों में अब निर्धारित मानक का पालन करना होगा। मटन व चिकन की दुकानों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट (एफएसएसएआई) के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। खुले में मांस का प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के संचालन और अवैध वध प्रतिबंधित है। मटन या चिकन की दुकान खोलने और चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। खुले में मांस काटना और बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अब हर मीट व मुर्गा दुकानदार के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण अनिवार्य है। बिना वैध लाइसेंस के दुकान चलाना दंडनीय अपराध होगा। लाइसेंस से पहले स्थानीय निकाय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना भी जरूरी होगा। दुकानदार को साइन बोर्ड लगाकर अंकित...