चाईबासा, जून 11 -- चाईबासा, संवाददाता। छोटे भाई की पत्नी से दुष्कर्म करने वाले जेठ और हत्या में साथ देने वाले पति को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाले जेठ मझगांव निवासी मो. मेराज और पति मो. सैफ उर्फ सोएब शामिल हैं। दोनों के खिलाफ मृतका का मामा पूर्वी सिंहभूम के हल्दी पोखर निवासी दानिश के बयान पर मझगांव थाना में 29 नवम्बर 2020 को मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि दानिश की भांजी की शादी घटना से चार माह पहले मझगांव के मो. सैफ उर्फ सोएब के साथ हुई थी। यह भी पढ़ें- 15-मझगांवः दुष्कर्म व हत्या मामल में पति व जेठ को उम्रकैद की सजा 28 नवंबर 2020 को रात के लगभग 9.30 बजे दानिश का साला ने उसे फोन कर बताया कि आप की भ...