नई दिल्ली, जून 15 -- पंजाब के अमृतसर की एक अदालत ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अग्रिम जमानत दे दी। शिअद के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह क्लेर ने कहा कि मजीठिया को इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी गई है। मजीठिया पर 50-60 लोगों के साथ 31 मई को अमृतसर के एक पुलिस स्टेशन में 'घुसपैठ' करने और एक कैदी और अकाली कार्यकर्ता जोबनप्रीत सिंह को पुलिस हिरासत से जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करने का आरोप था।

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