देवरिया, जनवरी 25 -- देवरिया, निज संवाददाता। शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे बने मजार के मामले में उच्च न्यायायल ने विवादित स्तल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही मंडलायुक्त को मजार कमेटी की ओर से दाखिल स्थगन अर्जी पर तीन सप्ताह में फैसला लेना होगा। इस दौरान विवादित स्थल पर किसी तरह के तोड़फोड़ नहीं किए जाएंगे। मजार कमेटी के लोगों को मंडलायुक्त न्यायालय से ही राहत मिलने की आस है। गोरखपुर रोड स्थित मजार के मामले में एएसडीम के न्यायालय ने तीन माह पहले एक फैसला दिया। जिसमें फर्जी इंद्राज तैयार कर 1993 में बंजर भूमि को मजार के नाम से कराने की बात कही गई। इसको लेकर मजार कमेटी ने मंडलायुक्त के न्यायालय में अपील की। हाल ही में मजार व उसके आसपास ध्वस्तिकरण किया गया है। इस बीच मजार कमेटी के लोग उच्च न्यायालय चले गए। इधर 11 म...