मैनपुरी, मई 19 -- थाना भोगांव क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुए एक सड़क हादसे के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बड़ा फैसला सुनाया है। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी इंतेखाब आलम ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को मृतक के आश्रितों को 13 लाख 55 हजार 200 रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही, याचिका दायर करने की तिथि से इस पूरी धनराशि पर 7.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज भी देय होगा। घटना 29 जनवरी 2018 की है। थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम हमीरपुर निवासी 31 वर्षीय प्रमोद कुमार, जो मजदूरी का काम करते थे, सुबह करीब आठ बजे कार द्वारा दिल्ली से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान जीटी रोड पर गिंगौरा के समीप बेवर डिपो की एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत सै...