विधि संवाददाता, जून 10 -- Khan Sir Patna High Court: चर्चित कोचिंग शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक आपराधिक रिट याचिका दायर की है। इस याचिका में खान सर ने अदालत से कहा कि वह सस्ती फीस पर मजदूर और गरीब लोगों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देते हैं। उनके कोचिंग संस्थान से लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके कोचिंग सेंटर पर हुए बवाल के मामले में पुलिस के साथ जांच में सहयोग किया है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। खान सर ने पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि वह एक शिक्षक हैं, जो किफायती दर पर बिहार पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, यूप...