मुजफ्फर नगर, जनवरी 21 -- जानसठ थाना क्षेत्र में तालडा मोड पर मकान का लैंटर उठवाते हुए हुए हादसे में दो मजदूरों की मौत व 17 मजदूरों के घायल होने के मामले में कोर्ट ने मकान मालिक व ठेकेदार को दस-दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 72 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डीजीसी राजीव कुमार शर्मा व एडीजीसी कमल कुमार ने बताया कि 14 अप्रैल 2024 को जानसठ थाना क्षेत्र में तालडा मोड पर मकान मालिक मुरसलीम मोहल्ला मुन्नालाल थाना मवाना जिला मेरठ अपने मकान का लैंटर ऊंचा करा रहा था। ठेकदार अजब सिंह निवासी रायपुर माजरा थाना सैफनी जिला रामपुर मजदूरों के साथ लैंटर को उठाने का काम कर रहा था। इस दौरान अचानक मकान का लैंटर भरभराकर नीचे गिर गया। जिसके नीचे दबने मनोज निासी लोदीपुर थाना शाहबाद जिला रामपुर व रविन्द्र निवासी न्यामतपुर जिला मुरादाबाद क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.