शाहजहांपुर, दिसम्बर 23 -- शाहजहांपुर। मजदूरी के विवाद में हत्या करने में दो सगे भाइयों को न्यायालय ने सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मजदूरी के विवाद में 11 अप्रैल 2017 को चाकू घोंपकर रोजा के इटौरिया में की गई थी। हत्या में सरदार खां, इबरार खां व जलील खां के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर जलील खां को दोषमुक्त कर दिया। मामले में सगे भाई सरदार खां और इबरार खां को हत्या का दोषी मानते हुए कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास सुनाई।

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