पूर्णिया, दिसम्बर 21 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। मछुआ समिति के चुनाव के दौरान हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने आठ साल बाद फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. इनाम खान फैसला सुनाते हुए टीकापट्टी थानाक्षेत्र के सपहा निवासी 65 वर्षीय विद्यानंद सिंह को सेन्ट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले हरिराम ठाकुर ने बताया कि सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर गंभीरता से विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई और आर्थिक दंड भी लगाया गया। मामला टिकापट्टी थाना कांड संख्या 88/17 से जुड़ा है जो 17 जून 2017 को दर...