नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार से कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पर्स सीन जाल से मछली पकड़ने पर लगी नई रोक के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पर्स सीन फिशिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें खुले पानी में मछलियों के झुंड को घेरने के लिए नाव से जुड़े एक खड़े जाल का इस्तेमाल किया जाता है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने इस मामले को गंभीर बताया, क्योंकि राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के बजाय इस पर पूरी तरह रोक लगा दी। हमने आदेश देखा है। यह ब्रीडिंग सीजन (प्रजनन काल) का आदेश नहीं है जिसमें किसी खास समय पर मछली पकड़ने पर रोक लगाई जाती है। हम आपके सचिव को बुलाएंगे। हमारे आदेशों का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है? पीठ ने तमिलना...