मकान में चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बागपत, मार्च 13 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम नीरू शर्मा ने गौना गांव में रोहित यादव के मकान में चोरी करने के आरोपी फुरकान अली निवासी रटौल की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें कई आरोपी जेल में बंद है। एडीजीसी अमित खोखर ने बताया कि गौना गांव निवासी रोहित यादव ने 7 फरवरी 2025 को चांदीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। रोहित यादव ने बताया कि अपने परिवार के साथ मकान में सोये हुए थे, तभी चोरों ने दूसरे कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और एक लाख रुपये चोरी कर लिए। चोरों ने उनके कमरे में आकर लाइट जलाई, तो परिवार के सदस्यों की आंख खुल गई। चोरों को देखते ही उन्होंने शोर मचा दिया। तभी चोर वहां से भाग गए। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए फुरकान निवासी रटौल और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भ...
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