​प्रयागराज, अगस्त 24 -- Allahabad Highcourt Decision: इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम 2021 के कई अहम प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने इंद्र भूषण साहनी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने माना कि यह कानून संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और केंद्रीय कानून, सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 तथा प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम 1887 के प्रावधानों के विपरीत होने के बावजूद इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं ली गई थी। ​कोर्ट ने अधिनियम की धारा 8 (देय किराया), धारा 9 (किराया संशोधन), धारा 10...