बगहा, दिसम्बर 17 -- नरकटियागंज, हमारे संवाददाता। बिना लाइसेंस के नर्सिंग होम, अल्ट्रा साउंड सेंटर एवं जांच घर संचालन पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। अब कार्रवाई की जद में मकान मालिक भी आएंगे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नगर के सभी मकान मालिकों को अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ संजीव कुमार ने निर्देश जारी किया है। डॉ कुमार ने बताया कि जिस मकान में बिना लाइसेंस के अवैध नर्सिंग होम, अल्ट्रा साउंड या जांच घर संचालित होता हुआ पाया जाएगा, उस मकान मालिक के खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी। पहले केवल संचालक के खिलाफ ही कार्रवाई होती थी। लेकिन अब संचालक के साथ मकान मालिक भी कार्रवाई की जद में आएंगे। उपाधीक्षक ने कहा कि नगर में संचालित हो रहे सभी निजी क्लीनिकों की जांच कर अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लीनिकों एवं अल्ट...