मऊ, जून 6 -- मऊ, संवाददाता। आईआर गैंग 212 का सरगना और माफिया रमेश सिंह काका ने शुक्रवार की सुबह 9.30 बजे पुलिस टीम को चकमा देकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद फर्जी सिम मामले में कोर्ट ने उसे चार साल की कठोर सजा और अर्थदंड सुनाया। सजा की घोषणा के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। गैरजमानती वारंट के बाद उसके खिलाफ पुलिस ने 25 हजार रुपये इनाम की घोषणा किया था। सरायलंखसी थाना क्षेत्र के कैथवली गांव निवासी रमेश सिंह काका प्रदेश स्तर का माफिया, हिस्ट्रीशाटर, टॉप टेन का अपराधी है। उसके खिलाफ शहर कोतवाली में पंजीकृत 1309/2010 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि से संबंधित बीते एक जून को सीजेएम कोर्ट द्वारा इसे और उसके एक सहयोगी जावेद आजमी को दोषी करार किया था। साथ ही साथ तीन जून को मामले ...