मऊ, अप्रैल 8 -- मऊ, संवाददाता। हिस्ट्रीशीटर और माफिया रमेश सिंह काका को 15 वर्ष पूर्व वाराणसी जेल से मऊ पेशी पर लाये जाते समय पुलिस बल पर हमला करने, धमकी देने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण प्रताप सिंह ने दोषी अभियुक्त को छह माह के कारावास और दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया। घटना 23 दिसम्बर 2011 को हुई थी, घटना के बाबत उपनिरीक्षक ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाबत शहर कोतवाली में 23 दिसम्बर 2011 को उपनिरीक्षक अनिल कुमार ने धारा 353, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि प्रदेश स्तर के चिन्हित माफिया और आईआर गैंग लीडर रमेश सिंह काका 15 वर्ष पूर्व वाराणसी जेल में ...
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