जहानाबाद, अगस्त 19 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने करपी प्रखंड के शेरपुर सूर्य मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी करने के आरोप में दो आरोपितों को 7 वर्ष का कारावास और 50000 जुर्माना तथा धारा 317(3) में 3 वर्ष की सजा एवं 20000 जुर्माना राशि की सजा दी है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। उक्त आशय की जानकारी प्रभारी मुख्य अभियोजक विवेकानंद श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि करपी थाना कांड संख्या 36/ 2026 में कौशल किशोर मिश्रा ने आरोप लगाया था कि शेरपुर सूर्य मंदिर से मंदिर का चांदी का मुकुट अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है। जांच में अनुसंधान कर्ता द्वारा कमलेश मिश्रा और मनीष कुमार के ऊपर चोरी का आरोप साबित किया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त कमलेश मिश्...