मिर्जापुर, मई 23 -- जिगना। क्षेत्र के बदेवरा चौबे गांव स्थित बाबा बदेवरानाथ मंदिर परिसर को अतिक्रमणमुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में उच्च न्यायालय प्रयागराज का फैसला बरकरार रखा है। बदेवरा गांव निवासी रामजियावन बिंद ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मंदिर परिसर को अतिक्रमणमुक्त कराने के संबंध में उच्च न्यायालय प्रयागराज में रिट याचिका दाखिल करने वाले बदेवरा चौबे गांव निवासी अशोक उपाध्याय ने बताया कि न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन तथा न्यायमूर्ति विजय विश्वनोई की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अतिक्रमणकर्ता की रिट याचिका खारिज करते हुए इस मामले में प्रयागराज उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। उल्लेखनीय है कि 2022-23 के दौरान उच्च न्यायालय ने मंदिर के साम...