नई दिल्ली।, सितम्बर 17 -- Supreme Court News: तमिलनाडु सरकार के मंदिरों के फंड का उपयोग विवाह मंडप बनाने में करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि धार्मिक स्थलों की संपत्तियों और प्रांगण का उपयोग विवाह भवन निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे स्थानों पर भद्दे नृत्य और गीत चलने की आशंका रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे हॉलों में केवल नृत्य और संगीत ही नहीं होंगे, बल्कि शराब परोसने जैसी गतिविधियां भी हो सकती हैं और उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। साथ ही पीठ ने चेतावनी दी कि मंदिर फंड का एक भी पैसा खर्च करने पर अवमानना ...
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