रांची, जनवरी 5 -- रांची। जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहीं रीता सिंह को न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बैध खिदरी मौजा स्थित 5.74 एकड़ जमीन, जो मंदिर प्रयोजन के लिए समर्पित थी, उसे आरोपी रीता सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध रूप से बेच दिया। फर्जीवाड़े को लेकर नरकोपी थाना कांड संख्या 56/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। अदालत ने दो सप्ताह के अंदर कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया। साथ ही जांच में पूरा सहयोग नहीं करने पर अभियोजन को जमानत रद्द कराने की स्वतंत्रता होगी।

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