नोएडा, दिसम्बर 23 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय न्यायाधीश प्रियंका सिंह ने की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शिल्पी भदौरिया ने बताया कि घटना सेक्टर-113 कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत झुग्गी-झोपड़ी की है। पीड़िता की मां ने अपने बयान में बताया कि 30 जुलाई 2023 को जब वह अपने काम से वापस लौट रही थी तो एक बच्चे ने उन्हें झुग्गी के तरफ बुलाया। जब वह वहां पहुंची तो उनकी 20 वर्षीय मंदबुद्धि बेटी के साथ एक आरोपी गलत काम कर रहा था। पीड़िता की मां ने शोर मचाया तो पड़ोस से एक महिला आई। दोनों ने मिलकर आरोपी से पीड़िता को बचाया। इसके बाद आरोपी मौके ...