बोकारो, मार्च 17 -- बोकारो प्रतिनिधि । पोक्सो स्पेशल देवेश कुमार त्रिपाठी के अदालत ने मंगलवार को मंदबुद्धि 15 वर्षीय नाबालिक लड़की से यौन शोषण व यौन शोषण के कारण गर्भ धारण के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी भोला कालिंदी को उम्रकैद का सजा सुनाया है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक रविशंकर चौधरी ने प्रेस को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घटना वर्ष 2024 में चंदनकियारी क्षेत्र में घटित हुई। पीड़ित नाबालिक का अपने बड़ी बहन के घर आना जाना लगा रहता था, इस क्रम में दोषी युवक ने उसके मंदबुद्धि होने का फायदा उठाकर यौन शोषण किया, जो बराबर अंतराल पर चलता रहा। यौन शोषण की वजह से पीड़िता का गर्भधारण हो गया। पेट में उभार आने पर परिजनों ने बहला फुसलाकर पीड़िता से पूछा त...
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