मथुरा, दिसम्बर 22 -- मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुराचार करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने उम्रकैद व 1.1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरूद्ध है। शसन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। कोसीकलां थाना क्षेत्र में रहने वाला परिवार 19 जून 2024 को पड़ोसी के यहां जन्मदिन में शामिल होने गया था। परिवार के साथ उनकी 13 वर्षीय किशोरी जो कि मंदबुद्धि है वो भी गई थी। परिवार रात 11:30 बजे जन्मदिन के कार्यक्रम से वापस घर आया। किशोरी अपनी मां के साथ चारपाई पर सो गई। रात करीब 2 बजे मां की नींद खुली तो किशोरी गायब मिली। मंदबुद्धि किशोरी के लापता हो जाने के बाद परिवार के लो...