मंत्रीमंडल के फैसले के बाद ईपीएफ के लिए वेतन सीमा बढ़ोतरी के मुद्दे पर अब सुनवाई की जरूरत नहीं- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत वेतन सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर आगे विचार की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 सितंबर को अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी है।
याचिका की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा 'हमने मंत्रीमंडल के फैसले के बारे में अखबारों में खबर देखा है, आपकी सभी मांग स्वीकार कर ली गई हैं।' शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है, जिसमें ईपीएफ योजना के लिए 15,000 रुपये की मौजूदा वेतन सीमा को तत्काल संशोधित करन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.