प्रयागराज, दिसम्बर 27 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि प्रशासनिक मशीनरी में भ्रम के कारण न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता तो मुख्य सचिव सहित विभागीय उच्चाधिकारियों व डीएम प्रयागराज पर अवमानना का आरोप तय कर दंडित किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने विनय कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून और उचित मुआवजे का अधिकार कानून का पालन नहीं करने वाले मुख्य सचिव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी कोर्ट की अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे। राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों के बीच काम का बंटवारा इस न्यायालय के आदेश को लागू न करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह राज्य सरकार की दायित्व है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर...
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