भोपाल, मार्च 14 -- भोपाल में तेजी से गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पूरे जिले को जल-अभाव क्षेत्र घोषित करते हुए निजी ट्यूबवेल (बोरवेल) की नई खुदाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई यह आदेश मध्य प्रदेश पेयजल संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जारी किया गया है। इसके अनुसार भोपाल जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिना अनुमति नए बोरवेल की खुदाई पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एफआईआर दर्ज होने के साथ दो साल तक की सजा का प्रावधान भी शामिल है।गंभीर पेयजल संकट की आशंका लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग के अनुसार कृषि, व्यावसायिक और घर...