भोपाल, दिसम्बर 24 -- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की सीमा में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे के उपयोग, उसके खरीदने, बेचने और स्टोर करने तक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, भोपाल शहर में किसी भी प्रकार से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध होगा। जो भी व्यक्ति चाइनीज मांझे के साथ पकड़ा जाएगा, उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने यह निर्णय पक्षियों, राहगीरों एवं दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। हर वर्ष चाइनीज मांझे के कारण कई गंभीर हादसे सामने आते रहे हैं, जिनमें अनेक लोगों को जानले...
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