धार, मई 16 -- ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के इंदौर हाई कोर्ट के धार जिले के भोजशाला परिसर से जुड़े हालिया आदेश की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह निर्णय भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। शुक्रवार को हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ओवैसी ने तर्क दिया कि यह फैसला बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद की कानूनी दिशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा, यह फैसला संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद पर दिए गए फैसले ने एक धर्म को सर्वोच्चता प्रदान की है, जबकि अन्य धर्मों के पूजा-पाठ के अधिकारों को प्रभावी रूप से कमजोर किया है। इसके अलावा, इस फैसले ने एक नई राह खोल दी है। कल कोई भी अलग अलग जगहों की पवित्रता को चुनौती देने के लिए आगे ...