धार, अप्रैल 9 -- मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद पर बड़ा दावा सामने आया है। हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस (HFJ) ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि जो इमारत एक बार मंदिर हो जाती है, वो हमेशा के लिए मंदिर होती है, इसलिए उन्हें पूजा का अधिकार है। हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस ने दावा किया कि भोजशाला की मौजूदा इमारत बनने से पहले वहां एक मंदिर मौजूद था।वकील ने दो मामलों का दिया हवाला हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस के वकील विष्णु शंकर जैन ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस और श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में आए कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि किसी देवता का 'ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी' (कानूनी व्यक्तित्व) यानी एक कानूनी व्यक्ति के तौर पर उसकी मान्यता प्राप्त स्थिति तब खत्म नहीं होती, जब उसकी मू...