नई दिल्ली, जुलाई 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुसलमानों को मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला कॉम्प्लेक्स से सटी दरगाह परिसर में शुक्रवार की नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि इस निर्देश का मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार और मुस्लिम पक्ष आपसी सहमति से शुक्रवार की नमाज के लिए कोई दूसरी जगह नहीं तलाश सकते। सीजेआई ने आदेश में कहा कि पिछले आदेश को इस हद तक स्पष्ट किया जाता है कि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1-3 बजे के बीच खसरा नंबर 596 वाली जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, जिसे दरगाह की जमीन बताया गया है। यह भी पढ़ें- भोजशाला के पास ही होगी नमाज, सुप्रीम कोर्ट ने मानी मुस्लिम समुदाय की मांग; आवंटित की बेहद करीब वाली जगह पेश किए गए साइट...