झांसी, मई 8 -- झांसी, संवाददाता सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के चर्चित भोजला हत्याकांड में आरोपी को जमानत नहीं मिल सकी। उसका जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल के न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृदुल कांत श्रीवास्तव ने बताया कि संगीता ने 08 सितंबर 2025 को थाना सीपरी बाजार में तहरीर देते हुए बताया था कि वह अपने पति अरविन्द के साथ बैंक से अपने गांव भोजला मोटर साईकिल से वापस आ रही थी। तभी दोपहर साढ़े बारह बजे गांव के पास पहुंचने पर पुरानी रंजिश के कारण गांव के रिंकू यादव, अनिल यादव, मिथुन, अजीत, कुल्लू उर्फ अशोक, राहुल, कैलाश, कल्लू उर्फ अमित, संजय व सुरेश ने घेर लिया। इन्होंने तमंचों से उसके पति पर फायर कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित क...