धनबाद, मार्च 17 -- धनबाद। भोजपुरी गायक सहित अन्य से जुड़े फर्जी कागजात के सहारे आयकर विभाग से सात लाख 82 हजार 529 रुपए का रिफंड लेने के मामले की सोमवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। इस मामले में भरत शर्मा को दो साल की सजा एवं पांच हजार रुपए जुर्माने हुई थी। सजा के विरुद्ध भोजपुरी गायक भरत शर्मा ब्यास, मुगमा एरिया ऑफिस के अकाउंटेंट सत्यवान राय और एलआईसी एजेंट नमिता राय की ओर से अपील याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्ष को बहस का निर्देश दिया। अदालत ने अपील याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल को निर्धारित की है। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार व देवीशरण सिन्हा ने पैरवी की। दो दिसंबर 2025 को एसडीजेएम की अदालत ने भोजपुरी गायक भरत शर्मा, सत्यवान राय व नमिता राय को दो साल की कैद ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.