वाराणसी, सितम्बर 8 -- वाराणसी, संवाददाता। दलित महिला से दुष्कर्म में गवाही के लिए हाजिर न होने पर भेलूपुर के तत्कालीन सीओ सत्येंद्र प्रसाद तिवारी को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया गया। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) सुधाकर राय की अदालत ने सोमवार को यह आदेश देते हुए उनका वेतन रोकने के लिए कहा। वर्तमान में वह कौशांबी में सीओ पद पर तैनात हैं। मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। यह भी पढ़ें- Ghazipur News: पुलिस उप निरीक्षक को गिरफ्तार करने का आदेश मुकदमा का विवरण वर्ष 2018 में भेलूपुर की दलित महिला ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। तत्कालीन सीओ सत्येंद्र प्रसाद तिवारी मामले की विवेचना कर रहे थे। केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है।अदालत का आदेश इस बीच, अदालत ने गवाही के लिए 13 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विवेचक को तलब किया था। ...