पूर्णिया, जून 9 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। भू- विवाद को लेकर हुई गोलीबारी और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी एक युवक को अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी। साथ ही अलग से आठ हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। मंगलवार को यह फैसला प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश कन्हैयाजी चौधरी ने सुनाई। दोषी युवक टीकापट्टी निवासी वेदानंद मंडल का 32 वर्षीय बंटी मंडल उर्फ बंटी कुमार है। सजा सुनाने के बाद युवक को सेन्ट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया। मामले प्रभारी लोक अभियोजक उदय कुमार केसरी ने बताया कि बीते 12 जनवरी को टीकापट्टी में ही सूचक के खेत पर हुई थी जिसे लेकर सूचक मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हथियोंदा गांव निवासी मिथलेश कुमार मंडल ने टीकापट्टी थानाकांड सं. 187/25 दर्ज करायी थी。 यह भी पढ़ें- भूमि विवाद में हत्या के मामले में तीन को ...