भूमि विवाद में हत्या मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास
बिहारशरीफ, जून 23 -- भूमि विवाद में हत्या मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास करंडे थाना के तियाय गांव के रहने वाले हैं सभी दोषी घटना के 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने लगाया अर्थदंड भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला व्यवहार न्यायालय ने भूमि विवाद से जुड़े 15 वर्ष पुराने हत्या के एक बहुचर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। यह भी पढ़ें- भूमि विवाद में हत्या मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावासदोषियों की पहचान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की अदालत ने करंडे थाना क्षेत्र के तियाय गांव निवासी पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर उन्हें अतिरिक्त तीन माह का काराव...
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