खगडि़या, जुलाई 2 -- खगड़िया, विधि संवाददाता; जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम रुम्पा कुमारी ने दोषी पिता पुत्र को छह वर्ष का कठोर कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना की सजा मंगलवार को सुनाई है। एक अलग धारा के अंर्तगत भी एक महीने का साधारण कारावास की सजा दी गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी निर्धारित किया गया है। कारा में व्यतीत की गई अवधि का समायोजन उपरोक्त सजा में समायोजन करने का आदेश पारित किया गया है। दोनों सजावार जिले के यह भी पढ़ें- Bagaha News: चर्चित पिंटू हत्याकांड में मां संग दो बेटों को आजीवन कारावासदोषियों की पहचान अलौली थाना क्षेत्र के मोहराघाट गांव के स्वर्गीय जमादार साह के पुत्र रामबहादुर साह एवं उसके पुत्र संजीत साह उर्फ धारो साह हैं। घटना 8 नवंबर 2007 की सुबह की है। मोहर...