मथुरा, मई 8 -- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) मथुरा की बेशकीमती जमीन व भवन को लेकर लगभग तीन दशक से चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए डायट प्रशासन को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकलपीठ ने वर्ष 2019 से लंबित सिविल अपील संख्या-72/2019 को पुनः बहाल करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तीनों आदेशों को निरस्त कर दिया है। विदित हो कि वर्ष 1996 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) एवं डायट मथुरा की ओर से मूल वाद संख्या-67/1996 दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि मथुरा-आगरा हाईवे स्थित राधा जूनियर हाई स्कूल की संपत्ति वर्ष 1958 के विक्रय विलेख के माध्यम से दीक्षा विद्यालय को हस्तांतरित हुई थी, जिसे बाद में राज्य सरकार के अधीन डायट संस्थान के रूप में विकसित...