रामगढ़, जून 27 -- रामगढ़, एक प्रतिनिधि। भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान में देरी पर शनिवार को रामगढ़ के सिविल जज सीनियर डिवीजन-II सह विशेष न्यायाधीश एल.ए. की अदालत ने सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने लगभग 3,24,031.96 रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए कुर्की वारंट निर्गत किया है। यह आदेश लैंड रेफरेंस केस संख्या 214/2009 से संबंधित लैंड एक्विजिशन केस संख्या 02/2005-06 तथा लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 30/2015 में पारित किया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्ष 2014 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारकों को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था। यह भी पढ़ें- भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामला: उपायुक्त रामगढ़ की चल संपत्ति व सरकारी वाहन कुर्क करने का आदेश लेक...