रायपुर, जून 17 -- छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन सीट से विधायक कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को हाई कोर्ट से झटका लगा है। बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में हाई कोर्ट ने याचिका निरस्त करने की मांग संबंधी आवेदन खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब इस मामले की सुनवाई गुण-दोष (मेरिट) के आधार पर आगे बढ़ेगी। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की गई है, जिसकी जानकारी बुधवार को मीडिया को दी गई है।भूपेश बघेल पर क्या हैं आरोप इस मामले की सुनवाई जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में मंगलवार को हुई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इसी आधार पर उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। यह भी पढ़ें- छ...