नई दिल्ली, जनवरी 24 -- सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को अश्लील सीडी मामले में मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश रद्द कर दिया। आदेश में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 2017 में पूर्व मंत्री राजेश मूणत के फर्जी अश्लील वीडियो के प्रसार से संबंधित मामले में बरी कर दिया था। सीबीआई ने आरोपपत्र में बघेल समेत कई आरोपियों को नामजद किया था। सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले का मतलब है कि बघेल को इस मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। मामले से वाकिफ एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने अन्य आरोपियों कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा और विजय भाटिया द्वारा निचली अदालत के आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील भी खारिज कर दी। यह मामला तब सामने आया जब अक्तूबर 2017 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को उनके गाजियाबाद स्थित आवास से ब्लैकमेल और जबरन ...
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