बांदा, मार्च 31 -- बांदा। संवाददाता नरैनी नगर पंचायत में काम कराने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ तो ठेकेदार ने हाईकोर्ट की शरण ली। न्यायालय ने समय निर्धारित करते हुए चेयरमैन को ठेकेदार का भुगतान करने का आदेश दिया। अनुपालन न करने पर उच्च न्यायालय ने नगर पंचायत अध्यक्ष को तलब किया है। वह 16 को जवाब के साथ कोर्ट में पेश होंगे।नगर पंचायत नरैनी में भाजपा के चेयरमैन मूलचंद्र सोनकर ठेकेदार का भुगतान रोकना महंगा पड़ गया। अवमानना वाद की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चेयरमैन को अनुपालन आख्या के साथ 16 अप्रैल को तलब किया है। आदेश में अदालत ने ने कहा है कि यदि भुगतान कर दिया जाता है तो चेयरमैन हलफनामा पेश करें। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने ठेकेदार सुरेश कुमार पटेल की याचिका पर यह आदेश सुनाया है। चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उ...