कौशाम्बी, मार्च 29 -- सैनी थाना क्षेत्र के डोरमा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में करीब 10 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोगों के घायल होने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। इस हृदयविदारक हादसे ने एक बार फिर यातायात नियमों के पालन और वाहनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बस, स्कूल बस, मैजिक, अल्फा, यहां तक की ई-रिक्शा सहित सभी सवारी व व्यावसायिक वाहनों में अग्निशामक यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) रखना अनिवार्य है। इसके बावजूद जिले की सड़कों पर दौड़ रहे अधिकांश वाहनों में यह सुरक्षा उपकरण नहीं रहता है। जानकारों की माने तो गर्मी के मौसम में वाहनों के इंजन अधिक गर्म हो जाते हैं और वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में यदि वाहन में आग लग जाए और अग्निशमन यंत्र उपलब्ध...
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